Sisodia की अंतरिम जमानत याचिका पर कल फैसला, ED ने कहा- पत्नी का केयरटेकर जरूर होगा

दिल्ली (Delhi) के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने हाई कोर्ट (Delhi High Court) से अंतरिम जमानत की मांग की है। सिसोदिया की याचिका पर कल यानी सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि सिसोदिया ने अपनी पत्नी की तबियत खराब होने का हवाला देते हुए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। इसको लेकर सिसोदिया को 7 घंटे की अंतरिम जमानत मिली थी। इस दौरान सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसके कारण से सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल सके थे।
पत्नी की देखभाल करने वाले सिसोदिया अकेले इंसान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने शनिवार को सिसोदिया की पत्नी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 5 जून को फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की देखभाल करने के लिए कोई और नहीं है। सिसोदिया का एकमात्र बेटा विदेश में पढ़ता है। इसलिए मनीष सिसोदिया को 6 सप्ताह के लिए जमानत मिलनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 7 घंटे के लिए जमानत दी थी, लेकिन वे अपनी पत्नी से नहीं मिल सके।
ईडी ने अंतरिम जमानत का किया विरोध
ईडी की ओर से वकील जोहैब हुसैन ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल के मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की और कहा कि सिसोदिया की पत्नी की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट समान है। उनकी सेहत में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके साथ ही ईडी ने कहा कि उनकी पत्नी पिछले दो दशक से बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में छह हफ्ते में कुछ नहीं होने वाला है। इसके साथ ही ईडी ने कहा कि सिसोदिया के पास PWD, आबकारी, शिक्षा, फाइनेंस, बिजली, विजिलेंस, स्वास्थ्य और गृह समेत 18 पोर्टफोलियो थे। ऐसे में सिसोदिया अपनी पत्नी के एकमात्र देखभाल करने वाले नहीं हो सकते हैं।
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