Delhi : मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ मामले में HC ने दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आवास पर हुए हमले और तोड़फोड़ के मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस सुनवाई में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली पुलिस की संलिप्तता से सीएम केजरीवाल के आवास पर हमला किया गया है।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र की ओर से पेश एएसजी संजय जैन ने याचिका का विरोध किया. संजय जैन ने कहा कि इस मामले पर गृह मंत्रालय और पुलिस की बैठक भी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
इसके साथ ही आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी (Dr. Abhishek Manu Singhvi) ने घटना की सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली हाईकोर्ट सौंपी। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया और इस घटना की भी एसआईटी से जांच कराने की मांग की।
दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में हमने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के आवास पर हुए हमले की निंदा की और दिल्ली पुलिस ( Delhi Police) को मामले की सीलबंद स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
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