सावधान! कार से चांदनी चौक जाने वाले पढ़ लें ये खबर, आज से कई सड़कों पर गाड़ी चलाने पर लगा बैन

दिल्ली के चांदनी चौक (Chandni Chowk) की सड़कों को गैर-मोटर वाहन (Vehicle) क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है और अब यहां केवल आपात परिस्थिति में ही वाहन लाने की अनुमति होगी। इस रोड का फिलहाल पुनर्विकास कार्य चल रहा है। चौदह जून को जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार लाल किले (Red Fort) से फतेहपुरी मस्जिद के बीच चांदनी चौक रोड पर किसी भी दिन सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच मोटर वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। लगभग 1.3 किलोमीटर लंबे इस रोड का एक दिसंबर 2018 से पुनर्विकास कार्य चल रहा है।
इसे नवंबर 2020 तक पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें देरी हो रही है। आज से मुख्य चांदनी चौक रोड पर दिन में सभी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार को उपराज्यपाल की अनुमति के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक मुख्य चांदनी चौक रोड पर लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक किसी भी मोटर वाहन को हफ्ते में सभी दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलने की अनुमति नहीं होगी। केवल आपतकालीन सेवा में लगे वाहन जैसे पुलिस, एंबुलेंस आदि को इससे छूट दी गई है।
वहीं, चांदनी चौक से सटे कुछ मार्गों को प्रतिबंध से अलग रखा गया है। इसके अलावा उपराज्यपाल द्वारा प्रदान शक्तियों की धारा 115 के मुताबिक स्थानीय उपायुक्त पुलिस, (यातायात) को इस अधिसूचना के दायरे में आने वाले क्षेत्र में आकस्मिक उदेश्य से कोई और निषेध या प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। बशर्ते कि इस तरह का प्रतिबंध एक महीने से अधिक समय तक लागू न हो। मुख्य चांदनी चौक रोड के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र की ओर सड़क पर वाहनों के आने पर प्रतिबंध रहेगा।
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