Delhi Chhath Puja: HC का सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी देने से इनकार, जानें वजह

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों तालाबों, नदी तटों और अन्य स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिसके कारण दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की भी बात सामने आ रही है। दिल्ली में इस समय 5 लाख के करीब कोरोना संक्रमण के मामले हो चुके है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएम) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कोई भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी।
पीठ ने कहा कि पूजा के लिए लोगों को जमा होने की अनुमति देने से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। यह कहते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है।
गौरतलब है कि 4 दिवसीय यह पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। पिछले साल, दिल्ली सरकार की ओर से इस पर्व के आयोजन के लिए बड़े तबके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। यमुना नदी समेत कुल 1,108 छोटे बड़े घाट बनवाए गए थे। वहीं 4 दिवसीय ये महापर्व कल से शुरू होने वाला है। पहले नहाय खाय से शुरू होगा ये पर्व शनिवार को उगते सूर्य कोे अर्ध्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाएगा।
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