दिल्ली: मुख्य सचिव पिटाई मामले में सीएम केजरीवाल समेत 9 अन्य विधायक बरी, अमानतुल्लाह खान दोषी, जानें मामला

दिल्ली: मुख्य सचिव पिटाई मामले में सीएम केजरीवाल समेत 9 अन्य विधायक बरी, अमानतुल्लाह खान दोषी, जानें मामला
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आम आदमी पार्टी के विधायकों समेत सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Kejriwal) को मुख्य सचिव से मारपीट मामले (Chief Secretary assault case) में बरी कर दिया गया है।

दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 9 विधायकों समेत सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Kejriwal) को मुख्य सचिव से मारपीट मामले (Chief Secretary assault case) में बरी कर दिया गया है। लेकिन विधायक अमानतुल्लाह खान पूर्व मुख्य सचिव के साथ मारपीट के दोषी पाए गए हैं। एक और विधायक भी शामिल हैं।

सीएम केजरीवाल समेत 9 बरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में सुनवाई की। जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 9 विधायक बरी किए गए। बरी होने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह सत्य की जीत है।

दो विधायक दोषी पाए गए

हालांकि कोर्ट ने इस मामले में दो विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं। ये मामला साल 2018 का है। जब सीएम और आप विधायकों के साथ ही प्रमुख सचिव से बदसलूकी हुई थी। मनीष सिसोदिया ने पीसी के दौरान इसे सच की जीत बताया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है। पार्टी ने बताया कि ढाई लाख राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलने के कारण मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई थी। बैठक में मुख्य सचिव से जवाब मांगा गया था। इसी दौरान आरोप-प्रत्यारोप के दौरान मारपीट के आरोप लगाए गए।

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