Delhi Corona: HC ने दिल्ली सरकार की 80 फीसदी ICU बेड आरक्षित करने की अपील को दी मंजूरी

दिल्ली में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसे देखते हुये दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार की उस अपील को स्वीकार किया है। जिसमें कहा गया था कि 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए।
हाईकोर्ट ने पहले लगायी गयी रोक को हटाते हुये सुनाया फैसला
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामले काफी बढ़ रहे हैं। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करने के सरकार के फैसले पर एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गयी है। हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश द्वारा लगायी गयी रोक को हटा लिया और मामले को एकल पीठ के समक्ष 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उस समय तक 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करेंगे।
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट ने किया था अनुरोध
हाईकोर्ट दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अनुरोध किया गया है कि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कम से कम 15 दिनों के लिए 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-19 मरीजों की खातिर आरक्षित करने का उसे अधिकार हो। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 8,593 नए मामले सामने आए जो किसी एक दिन का सर्वाधिक स्तर है। नगर में संक्रमण के 4.59 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 7,228 मरीजों की मौत हो चुकी है।
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