पुलिस की इस गलती के कारण नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली जमानत, जानें क्या पूरा मामला

पुलिस की इस गलती के कारण नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली जमानत, जानें क्या पूरा मामला
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अदालत ने 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार शख्स को जमानत देते हुए कहा कि पुलिस को घटना की जानकारी देने में एक दिन की देरी हुई और मामले में जांच पहले ही पूरी हो गई है। कोर्ट ने 20,000 रुपये के मुचलके और उतनी ही रकम का जमानतदार पेश करने पर इस शर्त पर जमानत दी कि वह पीड़िता के घर से स्थायी रूप से 15-20 किलोमीटर दूर रहेगा।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की एक गलती के कारण नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जमानत (Bail Granted) दे दी गई है। दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार (Arrested) शख्स को जमानत देते हुए कहा कि पुलिस (Delhi Police) को घटना की जानकारी देने में एक दिन की देरी हुई और मामले में जांच पहले ही पूरी हो गई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये के मुचलके और उतनी ही रकम का जमानतदार पेश करने पर इस शर्त पर जमानत दी कि वह पीड़िता के घर से स्थायी रूप से 15-20 किलोमीटर दूर रहेगा।

पुलिस ने मामले की सूचना देने में की एक दिन की देरी

न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता 27 जनवरी 2021 से न्यायिक हिरासत में है और आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। पुलिस को मामले की सूचना देने में एक दिन की देरी हुई। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद याचिकाकर्ता को 20,000 रुपये के मुचलके और उतनी ही रकम का जमानतदार पेश करने पर जमानत दी जाती है। बिष्ट (34) को कई धाराओं के तहत 26 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। बिष्ट की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल और पीड़िता का परिवार एक ही इमारत में रहता है। पीड़िता के पिता ने 2019 में बिष्ट से एक लाख 20 हजार रुपये उधार लिए थे।

आरोपी पीड़िता से 15-20 किलोमीटर दूर रहेगा

बिष्ट के वकील प्रतीक मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता के पिता से कई बार रुपये लौटाने के लिए कहा लेकिन उसने कभी नहीं लौटाए। मेहता ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने लड़की के पिता से 26 जनवरी को अपने रुपये मांगे तो उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसे मामले में झूठा फंसाने की धमकी दी। उन्होंने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता सदस्य है और कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता को अपने परिवार की देखरेख करने की जरूरत है। वकील ने कहा कि आरोपी उस इलाके से 15-20 किलोमीटर दूर मकान में रहने के लिए तैयार है जहां लड़की का परिवार किराये पर रहता है।

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