मुख्य सचिव मारपीट मामला : दिल्ली कोर्ट की आप नेताओ पर गिरी गाज, नोटिस जारी कर 23 नवंबर तक मांगा जवाब

मुख्य सचिव मारपीट मामला :  दिल्ली कोर्ट की आप नेताओ पर गिरी गाज, नोटिस जारी कर 23 नवंबर तक मांगा जवाब
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देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत (कोर्ट) ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ( Former Chief Secretary Anshu Prakash) ने 2018 के कथित हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बरी करने के खिलाफ दायर एक याचिका के संबंध में सोमवार को दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया।

देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत (कोर्ट) ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ( Former Chief Secretary Anshu Prakash) ने 2018 के कथित हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बरी करने के खिलाफ दायर एक याचिका के संबंध में सोमवार को दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने पूर्व मुख्य सचिव की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया और नौ अन्य को नोटिस जारी किया। इन सभी को 23 नवंबर तक नोटिस का जवाब देना है।अंशु प्रकाश ने इन नेताओं को बरी करने के 11 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है. कोर्ट ने केजरीवाल सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party) के विधायक राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया को नोटिस जारी किया है।

अब इस मांमले में सुनवाई 23 नवंबर को होगी. अंशु प्रकाश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता कुमार वैभव ने न्यायाधीश को बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत (Magistrate Court) ने अपने अगस्त के आदेश में केजरीवाल और अन्य को आरोपमुक्त करने में गलती की थी। अंशु प्रकाश ने खान और जारवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) सहित अतिरिक्त आरोप तय करने का भी अनुरोध किया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Additional Chief Metropolitan Magistrate) सचिन गुप्ता ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के नौ अन्य विधायकों को 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई के मामले में बरी कर दिया।

आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। दोनों को हाईकोर्ट (Delhi High Court) से जमानत मिल गई है। आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर हुए कथित हमले से संबंधित है। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार और उसके नौकरशाहों के बीच गतिरोध पैदा हो गया था।

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