Delhi Crime: नौकरी का झांसा देकर रेलवे कर्मचारियों ने महिला के साथ किया गैंग रेप, एक साल पहले पति से टूट चुके थे रिश्ते

राष्ट्रीय राजधानी के बेहद भीड़भाड़ वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (new delhi railway station) से सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) का मामला सामने आया है। हालांकि रेलवे पुलिस (railway police) ने मामले की तुरंत कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 21 जुलाई की रात की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के वक्त सभी आरोपी नशे में थे।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेलवे डीसीपी हरेंद्र सिंह (railway dcp harendra singh) ने बताया कि 30 वर्षीय पीड़िता के साथ गुरुवार रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 8-9 पर इलेक्ट्रिकल के मेंटेनेंस स्टाफ (maintenance staff of electrical) ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। चारों आरोपी रेलवे में बिजली विभाग के कर्मचारी हैं।
उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार (arrested) कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान सतीश, मंगल, विनोद और जगदीश नाम से हुई है। इन चारों की उम्र 30 से 35 साल के बीच में है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला फरीदाबाद की रहने वाली है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। पीड़िता का आरोप है कि रेलवे स्टेशन पर 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि 2 कर्मचारी बाहर पहरा दे रहे थे।
जिसके बाद रेलवे पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि वह पिछले 1 साल से अपने पति से अलग रह रही है और उसके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच एक रेलवे कर्मचारी (railway employee) ने उसे नौकरी का झांसा दिया, जिसके बाद वह रेल कर्मचारी (railway employee) से फोन पर बात करने लगी।
पीड़िता ने बताया 21 तारीख की रात आरोपी ने उसे फोन कर बुलाया। आरोपी ने बताया कि उसके बेटे का जन्मदिन है और घर में उसने छोटी सी पार्टी रखी है। पीड़ित महिला रात करीब साढ़े दस बजे कीर्ति नगर पहुंची, जहां से आरोपी उसे अपने साथ ले गया। किसी बहाने से आरोपी उसे रेलवे स्टेशन (railway station) के प्लेटफॉर्म 8 और 9 के पास ले गया। जहा बने एक कमरे में उसने बैठने के लिए कहा जहां कई उपकरण भी रखे हुए थे।
इसके बाद आरोपी ने अपने तीन दोस्तों को बुलाया। महिला का आरोप है कि आरोपी और उसके एक साथी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) किया और अन्य दो साथी कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। पुलिस ने इस मामले ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी/342 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार (arrested) कर लिया है। और चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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