दिल्ली HC पहुंचा कुतुब मीनार परिसर में नमाज न पढ़ने का मामला, कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली की कुतुब मीनार (Qutub Minar) को विष्णु स्तंभ घोषित करने और कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद (Quwwat-ul-Islam Masjid) के स्थान पर हिंदू मंदिरों की बहाली की मांग का मामला साकेत कोर्ट (Saket Court) में लंबित है। इस बीच परिसर स्थित मस्जिद में एएसआई (ASI) की नमाज पर रोक का मामला दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की दहलीज तक पहुंच गया है।
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। वकील ने कहा कि क़ुतुब मीनार (Qutub Minar) में लंबे समय से नमाज़ पढ़ी जा रही है। इसके बावजूद एएसआई ने 15 मई को इस पर रोक लगा दी है। इस मामले में जल्द सुनवाई की वकील की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले की जल्द सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार के सामने सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साकेत कोर्ट इस मामले में 9 जून को फैसला सुनाने जा रही है।
बता दें कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवी-देवताओं की मूर्तियों को बहाल करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शुरू हुए विवाद के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) ने दावा किया है कि यहां की मस्जिद (Masjid) में पहले से ही नमाज अदा होती आई हैं। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) ने इसे रोक दिया। बोर्ड ने इस मस्जिद में नमाज की इजाजत देने की मांग की है।
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