दिल्ली सरकार को केंद्र ने फिर दिया झटका, घर-घर राशन योजना को अनुमति देने से किया इनकार

दिल्ली सरकार (Delhi Government) की सबसे बड़ी योजना घर-घर राशन योजना (Door To Door Ration Scheme) पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। क्योंकि केंद्र ने राशन दुकानदारों की शिकायत के आधार पर दिल्ली सरकार को एक बार फिर राशन को घर तक पहुंचाने के लिए योजना को लागू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने यह दावा किया। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यह भारतीय जनता पार्टी और राशन माफिया के बीच मिलीभगत का स्पष्ट मामला है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी गई थी फाइल
दिल्ली सरकार ने राशन को घर-घर तक पहुंचाने की योजना की फाइल मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को उनकी स्वीकृति के लिए तीसरी बार भेजी थी। सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को एक पत्र भेजकर इस योजना को लागू नहीं करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने घर-घर जाकर राशन पहुंचाने संबंधी योजना की फाइल एक बार फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के लिए उनके पास भेजी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को दिए अपने आदेश में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को उन राशन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। अदालत ने कहा था कि इसके बाद उचित मूल्य की दुकान के मालिकों को उन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के राशन की आपूर्ति नहीं करनी पड़ेगी जिन्होंने घर तक सामान पहुंचाने के विकल्प को चुना है।
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