दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को सत्येंद्र जैन की 9 जून तक मिली कस्टडी, जानें मामला

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मंगलवार को सीबीआई जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश किया गया। जैन पर खिलाफ भ्रष्टाचार और हवाला नेटवर्क मामले में जांच चल रही है। ईडी ने कोर्ट से सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए 14 दिनों की हिरासत मांगी थी। लेकिन 9 जून तक के लिए कस्टडी में रहना होगा।
कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत प्रथम दृष्टया साबित करते हैं कि सत्येंद्र जैन हवाला में शामिल थे और आगे की जांच की जानी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 10 दिन का रिमांड दिया है।
करीब 16 दिन पहले इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को कुछ सबूत मिले थे। इसके बाद सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। खासतौर पर वह उस रकम का जवाब नहीं दे पाए कि उनकी कंपनियों में 4 करोड़ 81 लाख रुपये कहां से आए। इसके बाद सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, ये मामला साल 2017 का है। जब सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इस मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने जांच के दौरान पाया था कि कोलकाता की एक शेल कंपनी के जरिए सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों की कंपनियों में 4 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि का लेनदेन किया गया। इससे पहले भी उनसे इस मामले में पूछताछ हो चुकी है।
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