Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 3 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वो 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। बता दें कि मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर सिसोदिया को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पेश किया। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि शराब नीति मामले में जांच अभी भी जारी है और अहम मोड़ पर हैं, इसके चलते ही कोर्ट ने सीबीआई को 14 दिनों का और समय दिया है।
बता दें कि मनीष सिसोदिया फिलहाल 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही बीते शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दे दी थी। इस मामले में ईडी ने कोर्ट में कहा था कि उपराज्यपाल की शिकायत के बाद मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर निकाल लिया है। ईडी ने कहा था कि उनके मोबाइल और ईमेल से निकाले गए डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। इसके साथ अभी मनीष सिसोदिया से कई सवाल भी पूछने हैं। इसके लिए कोर्ट से ईडी सिसोदिया की हिरासत मांगी थी।
वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ किसी क्राइम को जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस मामले में जब सीबीआई पूछताछ कर रही है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है। ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इस दौरान सिसोदिया ने कोर्ट में कहा कि ईडी पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना सिर्फ आधा घंटे तक ही पूछताछ कर रही है। सिसोदिया ने आगे कोर्ट में कहा कि सिर्फ गुरुवार के दिन ही उनसे देर रात तक उनसे पूछताछ की गई है।
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