Manish Sisodia ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत याचिका, HC के फैसले को चुनौती

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।
Former Delhi Deputy CM Manish Sisodia moves Supreme Court, challenging the Delhi High Court order that denied him bail in both CBI and ED cases pertaining to the new Excise Policy of the Delhi Government.
— ANI (@ANI) July 6, 2023
(File photo pic.twitter.com/ZxN5l8MBxI
दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी केस में जमानत से इनकार कर दिया था। अब सिसोदिया ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च अदालत से राहत मांगी है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था।
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दरअसल, मनीष सिसोदिया ने पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। वहीं, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस स्टेज पर जमानत के योग्य नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिक खारिज करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में एक प्रभावशाली पद पर रहे हैं। जिसके चलते जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस लिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
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