Delhi Ncr firecrackers Ban: 30 नवंबर तक NGT ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने और बेचने पर लगाया प्रतिबंध

(Delhi firecrackers Ban) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली एनसीआर में आज आधी रात से 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। दिल्ल में प्रदूषण को देखते हुये दिल्ली सरकार ने पटाखें फोड़ने और बेचने पर पूरी तरह से पहले ही पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली में प्रदूषण से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। ऐसे में पटाखें फोड़ दिल्ली के लिए गैस चैंबर में तब्दील करने के बराबर होगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में आज आधी रात से 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। pic.twitter.com/CiWqorXLE5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2020
उधर, पटाखों पर लगाए गए बैन पर दरीबा कलां के एक विक्रेता ने बताया कि दिल्ली सरकार को पटाखों पर बैन लगाना ही था तो पहले बता देती और हमें लाइसेंस जारी न करती। हम कोई और काम कर लेते। हमने जो माल उठा रखा है जो बुकिंग कर रखी है वो तो वेस्ट हो गई। इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काफी सख्ती दिखाई थी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ऐसे में एनजीटी ने कहा था कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं, मौत का नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण न हो। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग काम शुरू कर दिया गया है। पीठ ने इसके साथ ही वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं को अब दिवाली अवकाश के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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