दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दी बड़ी राहत- बीमार या बुजुर्ग होने पर आसानी से मिल सकेगा राशन, पढ़ें पूरी खबर

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दी बड़ी राहत- बीमार या बुजुर्ग होने पर आसानी से मिल सकेगा राशन, पढ़ें पूरी खबर
X
राजधानी में ई-पीओएस प्रणाली लागू की गई है जिसके तहत लाभार्थी को अंगूठे या आंखों की पुतली के जरिये सत्यापित करने पर ही राशन दिया जाता है। आदेश में कहा गया कि व्यक्ति को नामित वे राशन कार्डधारक ही कर सकते हैं जिनके परिवार में चार या इससे कम सदस्य हैं।

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holder) को बड़ी राहत दी है। अब राशन की दुकानों पर उम्र और बीमारी की वजह से राशन लेने नहीं पहुंचने वाले कार्ड धारकों के स्थान पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति राशन ले सकता है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया कि लाभार्थी द्वारा उसकी ओर से राशन लेने के लिए व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछ नियम लागू किए जाएंगे।

दिल्ली में लागू की गई ई-पीओएस प्रणाली

राजधानी में ई-पीओएस प्रणाली लागू की गई है जिसके तहत लाभार्थी को अंगूठे या आंखों की पुतली के जरिये सत्यापित करने पर ही राशन दिया जाता है। आदेश में कहा गया कि व्यक्ति को नामित वे राशन कार्डधारक ही कर सकते हैं जिनके परिवार में चार या इससे कम सदस्य हैं। केवल तीन परिस्थितियों में कार्ड धारक उसकी ओर से राशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नामित कर सकता है। आदेश के मुताबिक ये परिस्थितियां हैं, अगर परिवार के सभी सदस्यों की उम्र 65 साल से अधिक और 16 साल से कम होती है और वे स्वयं उचित मूल्य की दुकान पर जाने में अक्षम होते हैं।

लाभार्थी को व्यक्ति नामित करने के लिए नामांकन फार्म भरना होगा

अगर परिवार में सभी सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। कार्ड में दर्ज सभी व्यक्तियों का आधार सही होने पर भी ई-पीओएस से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है। सरकार ने कहा है कि नामित व्यक्ति भी राशन कार्ड धारक होना चाहिए और उसी उचित मूल्य की दुकान से संबध होना चाहिए जिसके लिए उसे नामित किया गया है। आदेश में कहा गया कि लाभार्थी को व्यक्ति नामित करने के लिए नामांकन फार्म भरना होगा जिसके साथ राशन कार्ड की छायाप्रति और लाभार्थी और नामांकित व्यक्ति के आधार कार्ड की छाया प्रति सलंग्न करनी होगी।

Tags

Next Story