शराब की दुकानों, रेस्त्रां-बार और क्लबों के लाइसेंस की अवधि इतने महीने और बढ़ाई, दिल्ली सरकार ने लिया फैसला

शराब की दुकानों, रेस्त्रां-बार और क्लबों के लाइसेंस की अवधि इतने महीने और बढ़ाई, दिल्ली सरकार ने लिया फैसला
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आबकारी विभाग ने एक आदेश में कहा कि सरकार ने नयी आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है, जो अगले तीन महीने में लागू होने की संभावना है। बयान में कहा गया है कि आबकारी विभाग 30 जून तक खत्म होने जा रहे लाइसेंस का नवीकरण करेगा।

Delhi Wine Shops दिल्ली में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बीच केजरीवाल सरकार (Delhi Government) ने शराब की दुकानों, रेस्त्रां-बार और क्लबों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों (Wine Shops) , रेस्त्रां-बार (Restaurants-Bars) और अन्य प्रतिष्ठानों के आबकारी लाइसेंस (Licence) की अवधि तीन और महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आबकारी विभाग (Excise Department) ने एक आदेश में कहा कि सरकार ने नयी आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है, जो अगले तीन महीने में लागू होने की संभावना है।

बयान में कहा गया है कि आबकारी विभाग 30 जून तक खत्म होने जा रहे लाइसेंस का नवीकरण करेगा। आदेश में गया है कि दिल्ली में अधिकृत शराब की सुगम व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा लाइसेंसों की अवधि एक जुलाई से तीन महीने यानी 31 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले, दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई थी। मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दिल्ली सरकार ने दी थी।

दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार, एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। अधिसूचना में कहा गया कि लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी। वहीं, शराब की दुकानों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मार्शल तैनात करने की घोषणा भी की गई थी।

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