दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला- मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल समेत बड़े इमारतों में 5% पार्किंग होगी सुनिश्चित

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अहम फैसला किया है। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) का प्रोत्साहित को लेकर ये फैसला किया गया है कि सौ से अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता वाली दिल्ली की इमारतों जैसे मॉल (Mall), शॉपिंग कॉम्पलेक्स (Shopping), सिनेमा हॉल (Cinema Hall), दफ्तरों, होटलों मालिकों को आदेश दिया है कि 5 फीसदी पार्किंग सुनिश्चित करें। इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने दी है। उन्होंने आगे ये कहा कि इन जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) का भी इंतजाम हो।
दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, जिन अस्पतालों, होटलों, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, मॉल आदि में कम से कम सौ वाहनों की पार्किंग की क्षमता होगी, वहीं ये नियम लागू होगा। सत्येंद्र जैन ने पहले ही साफ किया हुआ है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन में 20 प्रतिशत स्लो चार्जर और कम से कम 10 प्रतिशत फ़ास्ट चार्जिंग सिस्तम होंगे। पिछले दिनों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिल्ली सरकार ने देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया था।
इसके लिए कंपनियां आगामी 17 मार्च तक आवेदन जमा कर सकते हैं। दिल्ली में योजना के तहत कुल 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन सभी के बिजली बुनियादी ढांचे पर आने वाली लागत सरकार देगी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि इनमें अधिकांश सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के मेट्रो स्टेशनों और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) डिपो पर बनाए जाएंगे। यह भी बताया कि इन चार्जिंग स्टेशनों पर न्यूनतम 20 फीसद धीमी गति वाले चार्जर और 10 फीसद तीव्र गति वाले चार्जर अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बैट्री स्वैपिंग स्टेशनों को भी अनुमति दी जाएगी, जिससे वाहन चालक को बिना समय बर्बाद किए बैट्री बदलने की सुविधा मिलेगी।
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