दिल्ली सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर एक साल और प्रतिबंध बढ़ाया

दिल्ली सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर एक साल और प्रतिबंध बढ़ाया
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बीते वर्ष दिल्ली में पान मसाला, तंबाकू की बिक्री और निर्माण और भंडारण पर रोक लगा दी गई थी, हालांकि सिगरेट पर इस प्रकार का कोइ भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

राजधानी में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के संबंध में एक अधिसूचना जारी किया है। जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडार, बिक्री तथा वितरण पर लगे प्रतिबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया है।

बीते वर्ष दिल्ली में पान मसाला, तंबाकू की बिक्री और निर्माण और भंडारण पर रोक लगा दी गई थी, जिसे सरकार की ओर से एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। क्योंकि इससे लेकर कई प्रकार की समस्या आ रही थी। जो कि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य से जुड़ी होती है।

शहरों को साथ-सूथरा रखने के लिए यह निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया था परंतु एक साल बाद के अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ने जन स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

हालांकि, सिगरेट पर इस प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ज्ञात हो तो दिल्ली से पहले झारखंड सरकार ने भी पूरे राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाई हुई है वहीं बिहार और कई राज्यों ने शराब बंदी कर रखी है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरी तरह छूट दी गई है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक को कड़ाई से सख्ती बरती जाए। इसलिए दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें छापेमारी करेंगी।

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