दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिस- डिजी-लॉकर में रखे DL समेत ये जरूरी दस्तावेज, ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी परेशान

दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिस- डिजी-लॉकर में रखे DL समेत ये जरूरी दस्तावेज, ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी परेशान
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दिल्ली में वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Driving License and Registration Certificate) साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है और वे यातायात पुलिस (Traffic Police) और परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा पूछे जाने पर डिजी-लॉकर (Digi Locker) प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप (M-Parivahan Mobile App) में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं।

दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब वाहनों से संबंधित वैध दस्तावेज (Vehicle Documents) को ऑनलाइन मोबाइल ऐप में रख सकते है। इसके लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक, दिल्ली में वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Driving License and Registration Certificate) साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है और वे यातायात पुलिस (Traffic Police) और परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा पूछे जाने पर डिजी-लॉकर (Digi Locker) प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप (M-Parivahan Mobile App) में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं।

इसके बाद आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान नहीं करेगी। साथ ये पूरी तरह से मान्य होगा। इससे दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि कभी कभार जल्दबाजी में लोग घर से वाहनों का दस्तावेज लेकर चलना भूल जाते है। जिसके बाद उनका चालान कट जाता है। लेकिन अब ये दस्तावेज मोबाइल ऐप में रखने से उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होगी।

हालांकि नोटिस में स्पष्ट किया कि अन्य किसी रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। डिजी-लॉकर दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने, साझा करने और उनके सत्यापन का क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग ने कहा कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप वैध रूप से मान्य हैं।

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