Delhi सरकार ने चाइनीज मांझे पर लगाई रोक, संबंधित विभागों को जारी की एडवाइजरी

Delhi सरकार ने चाइनीज मांझे पर लगाई रोक, संबंधित विभागों को जारी की एडवाइजरी
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दिल्ली (Delhi) के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने लोगों से अपील की है कि चाइनीज मांझे (Chinese Manjha) का इस्तेमाल ना करें। यदि कोई इसका इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर...

दिल्ली (Delhi) के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। यदि कोई इसका इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझा (Chinese Manjha) के इस्तेमाल पर रोक को लेकर पर्यावरण विभाग (Environment Department) की तरफ सभी संबंधित विभागों को एडवाइजरी जारी की गई है। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली में सभी प्रकार के चाइनीज मांझे के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर निर्देश भी जारी किए गए हैं।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगे कहा कि दिल्ली में 15 अगस्त के आसपास दिल्ली वासियों में पतंगबाजी (Kite Flying) करने का शौक बढ़ जाता है। लेकिन इस शौक के चलते हर साल चाइनीज मांझे के कारण हादसे की खबरें भी आती रहती हैं। इसके बावजूद हर साल पतंगबाजी का शौक रखने वाले कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते कई पशु-पक्षी आसमान में इसमें फंसकर अपनी जान गवां देते हैं। वहीं सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए भी यह जानलेवा साबित होता है।

चाइनीज मांझे के उपयोग पर 5 साल की कैद और एक लाख का है जुर्माना

गोपाल राय ने बताया कि चाइनीज मांझा पक्षियों जानवरों और इंसानों के लिए घातक है और इसका उपयोग एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 5 साल की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में साल 2017 से ही हमारी सरकार द्वारा चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन अभी भी इसके इस्तेमाल के कुछ सूचना मिलती रहती है। इसलिए लोगों से अपील है की कि इसका इस्तेमाल ना करें और यदि कोई इसका इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसकी जानकारी संबंधित विभागों को दें।

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विभागों को जारी किए गए निर्देश

चाइनीज मांझे का उपयोग बेहद खतरनाक है। इसके लिए जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस, राजस्व एवं एमसीडी को लाउडस्पीकर से उद्घोषणा, पम्पलेट वितरण, एमटीए और आरडब्ल्यूए कार्यालयों और डीएम कार्यालयों में पोस्टरों का प्रदर्शन, समाचार पत्र में जागरूकता विज्ञापन, सोशल मीडिया पर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट संदेश प्रसारित करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग एवं डीएमआरसी को डीटीसी बसों, दिल्ली मेट्रो पर संदेश (प्रदर्शन/घोषणा), बस क्यू शेल्टरों, मेट्रो स्टेशन और फुटओवर ब्रीजों पर जागरुकता संदेश प्रसारित करने के निर्देश दिए। वहीं ईको क्लब स्कूल और कॉलेजों को ईमेल से जागरूकता के संदेश भेजने का निर्देश दिया है।

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