दिल्ली सरकार ने HC से कहा, कोविड-19 से संक्रमित लोगों के घर के बाहर नहीं लगा रहे पोस्टर

राजधानी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उसने अपने अधिकारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के घर के बाहर या घर में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के आवास के बाहर पोस्टर नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ में जो पोस्टर लगाए गए थे, उन्हें भी हटाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को यह भी बताया है कि अधिकारियों को इस बात की भी इजाजत नहीं है कि वे कोविड-19 से संक्रमित मरीज का ब्यौरा उनके पड़ोसियों, निवास कल्याण संघों या व्हाट्सऐप समूहों में साझा करें।
सरकार की ओर दिए गए अभिवेदन के मद्देनजर न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उस जनहित याचिका का निपटान कर दिया जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के घर के बाहर या घर में पृथक-वास में रह रहे लोगों के आवास के बाहर पोस्टर लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश तय करने का आग्रह किया गया था। पीठ का नजरिया था कि दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बाद, वकील कुश कालरा की ओर से उल्लेखित मुद्दों का निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है। कालरा ने याचिका में दलील दी थी कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की जानकारी आरडब्ल्यूए के पास पहुंचने और व्हाट्सऐप पर प्रसारित होने से व्यक्ति के साथ नकारात्मक चीजें जुड़ जाती हैं और उसकी ओर गैर जरूरी ध्यान जाता है।
वाट्सऐप लाइव लोकेशन के जरिए हाजिरी लगवाएं अधिकारी: दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपने जिला अधिकारियों से हाजिरी लगवाने के लिए रोजाना वाट्सऐप के जरिए अपनी लाइव लोकेशन भेजने को कहा है। कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम के नेतृत्व वाले विभाग ने पिछले महीने जारी आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह कदम यह पता चलने के बाद उठाया गया है कि कुछ जिला अधिकारी केवल लिखकर अपनी लाइव लोकेशन भेज रहे थे। इसके अलावा वे अपने ड्यूटी स्थल की लोकेशन भी साझा नहीं कर रहे थे।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS