Delhi HC: वेतन भुगतान मामल, डीयू के शिक्षकों की याचिका पर जल्द होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 24 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करेगी। जिसमें डीयू से संबद्ध और दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित कॉलेजों को पिछले चार महीनों से लंबित उनका वेतन जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई, जिसके बारे में शिक्षकों के वकील ने अदालत को सूचित किया कि यह एक जनहित याचिका (पीआईएल) है और इसकी सुनवाई एक खंडपीठ द्वारा की जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की दलील को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 24 सितंबर को इस मामले को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि इन शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारी, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी मई, जून, जुलाई और अगस्त महीने का वेतन नहीं मिला है। आपकों बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुछ टीचर्स को चार महीने से वेतन नहीं मिला जिस वजह से उनको घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है।
ऐसे में उन टीचर्स ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की है कि वह कॉलेजों को बीते चार महीने का उनका वेतन देने का निर्देश दे। ये कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध और पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। इसमें कहा गया है कि इन शिक्षकों के अलावा अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को भी मई, जून, जुलाई और अगस्त का वेतन नहीं मिला है।
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