दिल्ली HC ने दी केजरीवाल सरकार को नसीहत, कहा- छोटे और बड़े अस्पतालों के स्टाफ में फर्क सही नहीं

दिल्ली HC ने दी केजरीवाल सरकार को नसीहत, कहा- छोटे और बड़े अस्पतालों के स्टाफ में फर्क सही नहीं
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देश की राजधानी दिल्ली की अदलात (Delhi High Court) ने कहा है कि छोटे और बड़े अस्पतालों के स्टाफ के बीच कोरोना अनुदान (Corona Grant) देने में अंतर सही नहीं है।

देश की राजधानी दिल्ली की अदलात (Delhi High Court) ने कहा है कि छोटे और बड़े अस्पतालों के स्टाफ के बीच कोरोना अनुदान (Corona Grant) देने में अंतर सही नहीं है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कोरोना की पहली लहर में एक डॉक्टर की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान छोटे नर्सिंग होम (Nursing Home) के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical Staff) ने भी हजारों मरीजों का इलाज किया।

ऐसे में आर्थिक राहत देने के मामले में दिल्ली सरकार द्वारा अधिग्रहित छोटे नर्सिंग होम और अस्पतालों में काम करने वालों में फर्क करना सही नहीं है। अदालत ने कहा कि छोटे नर्सिंग होम की क्षमता कम होने के कारण उनका अधिग्रहण नहीं किया गया था, बल्कि तथ्य यह है कि ऐसे नर्सिंग होम में काम करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical Staff) भी खुद को कोरोना से संक्रमित होने के जोखिम में डाल रहे थे। और कई की जानें भी गई।

दरअसल, हाई कोर्ट जून 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान एक डॉक्टर की मौत से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है। मृतक डॉक्टर हरीश कुमार की पत्नी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसका पति जीटीबी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल (New Life Hospital) में कार्यरत था और कोविड ड्यूटी (covid Duty) दे रहे थे। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसने दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स (Frontline Workers) को दी जाने वाली अनुदान राशि के लिए आवेदन किया है और उन्हें कोई राशि मिली है।

तब याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील गौतम नारायण (Gautam Narayan) ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार ने सरकारी अस्पतालों या सरकार द्वारा अधिग्रहित अन्य अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical Staff) के संबंध में ही अनुदान राशि देने का प्रावधान किया है।

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