दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका टाली, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका टाली, अब इस तारीख को होगी सुनवाई
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जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली दंगा मामले का ट्रायल उमर खालिद पर चल रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील ने गवाहों के बयान पर सवाल उठाते हुए इसका जवाब देते हुए कहा कि हम गवाहों की सत्यता की जांच के स्तर पर नहीं हैं। उमर खालिद के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि साल 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार और आरोपी बनाने का मामला जानबूझकर गढ़ा गया।

उमर खालिद और शारजील इमाम आरोपी

नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के दौरान अमरावती में दिए गए उनके कथित आपत्तिजनक भाषण दंगों के मामले में उनके खिलाफ आरोपों का आधार थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद और शारजील इमाम दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में शामिल लगभग एक दर्जन लोगों में शामिल हैं।

दिल्ली दंगा मामला

फरवरी 2020 में पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दंगे भड़के थे। सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) और समर्थक सीएए प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों ने हिंसक रूप ले लिया था। कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया था। जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

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