दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जानें क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के निर्वाचन को लेकर भाजपा नेता एस सी वत्स (SC Vats) ने याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कथित तौर पर भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होने के आधार पर विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी है। वत्स यहां शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में जैन से हार गए थे।
वत्स को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी पेश करने की मंजूरी दी
हाईकोर्ट ने वत्स को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी पेश करने की मंजूरी दी और जैन से चार हफ्तों के भीतर संशोधित याचिका पर जवाब देने के लिए कहा। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने आठ अप्रैल को दिए आदेश में कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता (वत्स) ने कोई नया तथ्य नहीं रखा। प्रतिवादियों (जैन, निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारी) ने अभी तक चुनाव याचिका पर अपना जवाब नहीं दिया और अत: प्रारंभिक स्तर पर ही संशोधन मांगे गए हैं।
अगस्त 2020 में दायर गई थी याचिका
हाईकोर्ट ने कहा कि परिणामस्वरूप यह अदालत याचिका में संशोधनों के साथ ही अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की मंजूरी देती है। अगस्त 2020 में दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के निर्वाचन को अमान्य घोषित किया जाए और पुन: चुनाव कराया जाए। ऐसा आरोप है कि जैन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को कैमरे, बेंच, एसी और कम्प्यूटर जैसे तोहफों के रूप में घूस दी तथा उन्हें निष्पक्ष एवं उचित तरीके से वोट देने से रोका।
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