दिल्ली हाईकोर्ट का PIL पर सुनवाई से इनकार, कहा- समस्याओं को लेकर पहले अधिकारियों के पास जाएं

दिल्ली के एक इलाके में मौलिक सुविधाओं (Basic Features) को लेकर याचिका दायर (PIL) की गई। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि यहां एक इलाके में पेयजल, नाली की सुविधा और पौधारोपण जैसी विभिन्न मौलिक सुविधाओं के अनुरोध संबंधी एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई जिस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। क्योंकि ऐसी शिकायतों को पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाना चाहिए।
पीठ ने स्पष्ट किया कि शिकायत का समाधान न होने के मामले में, याचिकाकर्ता के पास कानून में उपलब्ध उचित उपायों का सहारा लेने का अधिकार होगा। वहीं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी सलाह दी गई कि लोगों की समस्याओं को सुने और समाधान करें। हाईकोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता जोकि इलाके का एक निवासी है, उनका यदि कोई सुझाव हों तो उनके साथ सटीक शिकायतों का विस्तृत उल्लेख करते हुए अधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन देने की आजादी दी।
अदालत ने अपने 18 अगस्त के आदेश में कहा था कि यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि और जब कभी याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह के प्रतिवेदन को प्राथमिकता दी जाती है, तो संबंधित अधिकारी कानून और सरकारी नीतियों के अनुसार उठाए गए मुद्दों और शिकायतों पर गौर करें। हाईकोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता जोकि इलाके का एक निवासी है, उनका यदि कोई सुझाव हों तो उनके साथ सटीक शिकायतों का विस्तृत उल्लेख करते हुए अधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन देने की आजादी दी।
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