दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक और गूगल को लगाई फटकार, शशिकला पर आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फेसबुक और गूगल को फटकार लगाई है। हाईकार्ट ने आदेश दिया कि भाजपा नेता शशिकला पुष्पा से संबंधित अपमानजनक सामग्री जल्द से जल्द हटाये। भाजपा नेता ने दावा किया कि एक व्यक्ति के साथ उसकी तस्वीरों और वीडियो को छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर डाला गया जिससे उनकी छवि धूमिल हो रही है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने मुकदमे के खर्च के रूप में शशिकला पुष्पा को दो-दो लाख रुपये देने का भुगतान करने के लिये फेसबुक इंक के साथ ही गूगल एलएलसी और यूट्यूब एलएलसी को एकल न्यायाधीश के दो जून को फैसले पर भी रोक लगा दी।
पीठ ने अन्ना द्रमुक की पूर्व नेता शशिकला की अपील पर नोटिस जारी किया और सोशल मीडिया कंपनियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस अपील में दो जून के फैसले को चुनौती दी गई। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए तीन सितंबर की तारीख तय की।
फेसबुक, गूगल और यूट्यूब ने पीठ के समक्ष दलील दी कि वे केवल मध्यस्थ हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स पर कोई सामग्री अपलोड नहीं करते। फेसबुक और गूगल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और फौरन सामग्री हटाएंगे। शशिकला की वकील रिचा कपूर ने उन यूआरएल की सूची भी मुहैया करायी जिन्हें हटाया जाना है।
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