आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली HC ने ओम प्रकाश चौटाला का जेल रिकॉर्ड मांगा, पूर्व CM की याचिका पर CBI को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा को चुनौती देने वाली हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) की याचिका पर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले में चौटाला की दोषसिद्धि और सजा के साथ-साथ निचली अदालत में उनकी सजा को स्थगित करने की उनकी याचिका को चुनौती देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को नोटिस जारी किया। वरिष्ठ वकील सुधीर नंदराजोग ने उच्च न्यायालय से पूर्व मुख्यमंत्री की चार साल की सजा को निलंबित करने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि वह पहले ही मामले में पांच साल की सजा काट चुके हैं।
इसके बाद उन्होंने मामले को 25 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने 27 मई को चौटाला को चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी और 1993 से 2006 तक उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि उसकी चार संपत्तियां जब्त किया जाए।
सीबीआई (CBI) ने 2005 में चौटाला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च, 2010 को दायर अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) ने 1993 और 2006 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अधिग्रहित की गई थी।
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