रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की दो घंटे की छुट्टी पर Delhi Jal Board ने फैसला लिया वापस

दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान (Ramzan) के दौरान शॉर्ट लीव (Short Leave) यानी दो घंटे की छुट्टी देने के फैसले पर यू-टर्न ले लिया है। बोर्ड ने 04 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों (Muslim Employees) को शॉर्ट लीव की छुट्टी देने का फैसला किया गया था।
अब सक्षम प्राधिकारी ने अपने आदेश के माध्यम से उक्त परिपत्र को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है। सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था, रमजान के दौरान यानी 3 अप्रैल से 2 मई तक या ईद-उल-फितर ( Eid-ul-Fitr) की तारीख की घोषणा होने तक मुस्लिम कर्मचारियों को दो घंटे की छुट्टी देने का फैसला किया है। शर्त यह है कि वे शेष कार्यालय समय के दौरान अपना काम पूरा कर करेंगे, ताकि कार्यालय का काम प्रभावित न हो।"
बता दें इस्लाम को मानने वाले लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं। शांति और मार्गदर्शन के लिए दुआएं करते है। इस महीने में इस्लाम को मानने वाले लोग दान और जकात देते हैं और मानवीय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। रमजान का यह रोजा हर बालिग पर फर्ज है। यह इस्लाम के पांच अराकानों में से एक है। रमजान को इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी महीना माना जाता है। रमजान के महीने में ही मुसलमानों के लिए कुरान की सबसे पाक किताब नाजिल हुई थी।
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