Delhi Mayor Election: SC ने BJP को दिया झटका, मनोनीत पार्षद नहीं देंगे वोट, 24 घंटे में अधिसूचना जारी करने के आदेश

Delhi Mayor Election: SC ने BJP को दिया झटका, मनोनीत पार्षद नहीं देंगे वोट, 24 घंटे में अधिसूचना जारी करने के आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेयर चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर इस चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि इस चुनाव में कोई भी मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकेंगे।

Delhi Mayor Election: दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, उसके बाद से दिल्ली का मेयर चुनाव विवादों के घेरे में रहा है। मेयर चुनाव के लिए अब तक 3 प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन BJP और AAP के पार्षदों द्वारा हंगामे के कारण अब तक दिल्लीवासियों को मेयर नहीं मिल सका है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका और आम आदमी पार्टी को राहत देने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली मेयर चुनाव मामले में सुनवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही SC ने आदेश में कहा कि चुनाव में नामित सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे। उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। SC के इस आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। AAP पार्टी द्वारा लगातार एल्डरमैन वोटिंग का विरोध किया जा रहा था।

24 घंटे के भीतर अधिसूचना जारी करने के आदेश

दिल्ली मेयर चुनाव के तीन बार असफल प्रयास करने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर मेयर चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की जाए। कोर्ट का यह फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया। इस फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत को दर्शाता है। इसके लिए SC का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ढाई महीने बाद दिल्लीवासियों को मेयर मिल सकेगा। इससे यह साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर दिल्ली में गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे है।

भाजपा को माफी मांगनी चाहिए- सौरभ भारद्वाज

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने खूब स्वागत किया है। इस आदेश के बाद आप विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब के वकील एमसीडी में असंवैधानिक तरीकों पर जोर दे रहे थे। आशा करते हैं कि एलजी साहब और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ सीख लेंगे। इस फैसले के लिए देश की शीर्ष अदालत का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी हरकत के लिए भाजपा को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वह लगातार गुंडागर्दी कर चुनाव रोकते रहे।

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