Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या आज हो पाएगा महापौर का चुनाव, पहले तीन बार रहा असफल, जानें पूरा मामला

Delhi Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दिल्ली मेयर का चुनाव होने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त दिल्ली नगर निगम की पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा द्वारा महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के दौरान हुए हंमागे के चलते पार्षदों को तीन बार तारीख पर तारीख मिली। आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेताओं ने एक दूसरे पर महापौर चुनाव नहीं होने देने के लिए आरोप लगाए। इससे तंग होकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी एक तारीख से कुछ नहीं हुआ और मिली दूसरी तारीख में उपराज्यपाल को 24 घंटे में उक्त पदों पर चुनाव के आदेश जारी किए।
मनोनीत सदस्य नहीं दे सकेंगे वोट
अब आज देखना यह है कि तारीख पर तारीख मिलने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या आज दिल्ली को महापौर मिल जाएगी या नहीं। वहीं, दूसरी तरफ निगम सूत्रों का कहना है कि उक्त पदों पर चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। नियमानुसार चुनाव हो जाए, इसकी कामना भी निगम के अधिकारी कर रहे हैं। जबकि राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो उन्हें नहीं लग रहा है कि इस बार भी महापौर चुनाव आसानी और शांतिपूर्वक तरीके से हो सकता है।
भाजपा का कहना है कि हम तो हर बार चाहते थे कि उक्त पदों पर चुनाव हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ही सदन में माहौल बिगाड़ देते थे। वहीं, आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि दिल्ली नगर निगम के महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव में उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों को वोट का अधिकार ही नहीं है, तो वे ऐसे में लोकतंत्र की हत्या कैसे होने दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी मनोनित सदस्य मेयर चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे।
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