अगर आप भी अपने पालतू जानवरों को ले जाते हैं घूमाने तो हो जाएं सावधान!, भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते है और आपके पास पालतू जानवर (Pets) जैसे कुत्ता बिल्ली आदि है और आप उसे सुबह शाम-बाहर घूमने के लिए निकलते है, तो आप पहले एक पूप स्कूपर (पॉटी उठाने वाला यंत्र) खरीद ले। क्योंकि अगर आपका पालतू जानवर सड़क पर पॉटी करता है, तो आपको उसे उठाकर फेंक देना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको 500 रुपये का जुर्माना (Fines) भरना पड़ सकता है।
दरअसल आरके पुरम से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां एक कुत्ते ने पब्लिक प्लेस में पॉटी कर दी जिसके बाद एमसीडी (MCD) ने कुत्ते के मालिक पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने शिकायत की थी कि एक महिला अपने कुत्ते को सुबह-शाम टहलने के लिए बाहर ले जाती है और सार्वजनिक जगह (Public Place) पर उसे पॉटी कराती है।
इसके कारण जगह-जगह गंदगी फैल जाती है। लोगों ने शिकायत की थी कि वे घूमने आते हैं और उन्हें इससे परेशानी होती है। इस शिकायत पर पशु चिकित्सा विभाग ( Veterinary Department) के उप निदेशक ने डैम विभाग के एसआई/एएसआई को बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम (Solid Waste Management Rules) के तहत सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
अगर कुत्ते का कोई मालिक कुत्ते को ऐसी सार्वजनिक जगह पर पॉटी करवाता है तो उसे खुद ही गंदगी साफ करनी पड़ती है और सफाई नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को पॉटी (Potty to dog) करने पर जुर्माना (Fines) लगाया जा चुका है। देश के कई राज्यों के शहरों में इस तरह के नियम बनाए गए हैं।
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