Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में अब ले जा पाएंगे सीलबंद शराब की बोतलें, पढ़ें DMRC के नए नियम

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा की है। अब मेट्रो में एक यात्री शराब की अधिकतम दो सीलबंद बोतलें ले जा सकता है। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (Airport Expressline) की तरह ही अब सभी रूटों पर शराब (Alcohol) की बोतलें ले जाने की परमिशन होगी। हालांकि, इसके लिए एक नियम यह बनाया गया है कि शराब की बोतलें सील बंद होनी चाहिए। अगर बोतलों की सील खुली होगी तो उसे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
डीएमआरसी ने बयान जारी कर क्या कहा
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप ही दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में एक यात्री शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकता है। सीआईएसएफ (CISF) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की जांच की है। पहले के आदेश के मुताबिक, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी।
DMRC issues official statement - Two sealed bottles of alcohol per person is allowed to be carried on the Delhi Metro at par with the provisions on the Airport Express Line. A committee comprising officials from CISF and DMRC have reviewed the earlier order. As per an earlier… pic.twitter.com/JPI9QBu95w
— ANI (@ANI) June 30, 2023
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मेट्रो परिसर के शराब पीना वर्जित
डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी कहा है कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब (Alcohol) पीने पर सख्त पाबंदी है। साथ ही, उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार का भी पालन करें। यदि कोई भी यात्री शराब के नशे में दुर्व्यवहार करता हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में शराब पीकर बवाल करने या झगड़ा करने पर सीआरपीएफ के जवान यात्री को मेट्रो परिसर से बाहर कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर सीआरपीएफ (CRPF) के जवान या मेट्रों का अन्य कर्मचारी 200 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। अगर दुर्व्यवहार अधिक पाया जाता है तो यात्री के खिलाफ कानूनी कदम भी उठाया जा सकता है।
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