Delhi Minor Rape: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से तलब की रिपोर्ट, बच्ची के परिजनों की याचिका पर SIT टीम गठित

Delhi Minor Rape: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से तलब की रिपोर्ट, बच्ची के परिजनों की याचिका पर SIT टीम गठित
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Delhi Minor Rape: हाईकोर्ट ने मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में मंगलवार को पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पुलिस ने कोर्ट का कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गयी है। हाईकोर्ट के जज ने सुनवाई करते हुए पुलिस को आठ नवंबर से पहले जांच की स्थिति रिपोर्ट जमा करने को निर्देश दिया। मामले में अब आठ नवंबर को आगे सुनवाई होगी।

Delhi Minor Rape दिल्ली में कैंट इलाके (Cantt Area) के श्मशान घाट में हुए नौ साल की दलित बच्ची के साथ रेप और हत्या (Rape And Murder) मामले में पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट (High Court) में जांच के लिए एसआईटी गठित (SIT Team) करने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में मंगलवार को पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पुलिस (Delhi Police) ने कोर्ट में कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गयी है। हाईकोर्ट के जज ने सुनवाई करते हुए पुलिस को आठ नवंबर से पहले जांच की स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। मामले में अब आठ नवंबर को सुनवाई होगी।

बड़े अधिकारियों द्वारा की जा रही है जांच की निगरानी

जज ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट जमा की जाए ताकि पता चल सके कि जांच कहा तक पहुंची है। राज्य की ओर से पेश स्थायी वकील संजय लाओ ने बताया कि मामला स्थानीय थाने से क्राइम ब्रांच को सौंपने के बाद इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने एसआईटी गठित की है। उसमें दो एसीपी हैं। याचिका में जो अनुरोध किया गया है उसे पहले ही पूरा किया जा चुका है। कोर्ट को बताया गया कि जांच की निगरानी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

दो आरोपियों ने स्वीकार कर लिया अपराध

उन्होंने अदालत को सूचित किया कि दो आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है और प्राथमिकी में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत हत्या मामला दर्ज किया गया हैं। पीड़ित परिवार को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा प्रशासन की कथित लापरवाही की न्यायिक जांच कराने के अनुरोध पर कहा कि इसपर जांच के नतीजों के बाद ही विचार किया जा सकता है।

मामले में अगली सुनवाई आठ नवंबर को

कोर्ट ने कहा की कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर राज्य के रुख से लगता है कि जवाब मिल गया है। जांच शुरुआती दौर में है। हम इस चरण में न्यायिक जांच का निर्देश नहीं दे सकते हैं। जब उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है तो उन्हें उनका काम करने दें। आप अनुमान नहीं लगा सकते। याचिका का निस्तारण करने से पहले स्थिति रिपोर्ट जमा की जाए। मामले में अब आठ नवंबर को आगे सुनवाई होगी।

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