Delhi News: दिल्ली में 15 फरवरी तक ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, जानें क्या है वजह?

Delhi News: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग आदि पर 15 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली में ये प्रतिबंध 18 जनवरी से लागू है, जो 15 फरवरी तक लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा (Sanjay Arora) ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार, दिल्ली में गणतंत्र दिवस (Republic Day) से पहले सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में कहा कि सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगाया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान जैसे हवाई वाहनों के उड़ने पर 15 फरवरी तक रोक लगाई है।
इस संबंध में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व एवं आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-ग्लाइडर जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंध के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान किया है। इसके साथ उन्होंने चेतावनी दी कि इसका उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
दिल्ली में यह प्रतिबंध 18 जनवरी से प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही 29 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा। इसका मतलब की 15 फरवरी तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं इसको लेकर उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि 26 जनवरी और सुरक्षा को लेकर चेकिंग और पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने होटल्स, गेस्ट हाउस और सिनेमा हॉल में जाकर जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों से पूछताछ की और बाजारों में भी सुरक्षा मजबूत कर दी गई है।
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