Delhi News: मॉडल की गलत कटिंग करना सैलून कर्मचारी को पड़ा भारी, अब भरना पड़ेगा 2 करोड़ रुपये का हर्जाना

Delhi News दिल्ली में एक सैलून के ऊपर दो करोड़ मुआवजा देने का फरमान सुनाया गया है। जी हां, मामला जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने दिल्ली के एक सैलून (Salon) को एक महिला को दो करोड़ मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है। इसकी वजह सैलून में कार्यरत बारबर द्वारा महिला के बाल गलत तरीके से काटना था। गलत कटिंग की वजह से महिला के बालों को नुकसान हुआ। जिसके बाद महिला ने उपभोक्ता कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महिला एक मॉडल है। जिसका नाम आशना रॉय है।
मामला 2018 अप्रैल का
बता दें कि महिला एक होटल में ठहरी हुई थी। ये सैलून दिल्ली के उसी होटल में स्थित है। मामला 2018 अप्रैल का है। जहां महिला मॉडल अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं। उन्होंने कई बड़े 'हेयर-केयर ब्रांड' के लिए मॉडलिंग की थी, महिला ने सैलून को जो कटिंग बताई। उसने उसकी जगह कोई दूसरी कटिंग करते हुए गलत काट दिये। इससे महिला को नुकसान हुआ और उसने इसकी शिकायत कोर्ट में दी। तीन साल केस चलने के बाद कोर्ट ने सैलून को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का फरमान सुना दिया है।
महिला ने किया दावा
आशना का दावा है कि इस दौरान केमिकल से उसके बालों को स्थाई नुकसान हुआ। जिसे लेकर वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया। इसी मामले में अब आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाये। आठ सप्ताह (दो महीने) के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाए।
महिला का टॉप मॉडल बनने का सपना टूटा
महिला का कहना है कि गलत कटिंग की वजह से उनका रहन-सहन तो बदला ही टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया। आशना रॉय कहती हैं कि मैंने सैलून में साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे फ्लिक्स रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था। लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया। जब उसने इस संबंध में मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की।
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