जानें विधायक इमरान हुसैन से लेकर नवनीत कालरा के खिलाफ कोर्ट में क्या हुआ फैसला?

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को दिल्ली सरकार (Delhi Government) से पूछा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में आप के विधायक इमरान हुसैन (Imran Hussain) को रिफिलर के जरिए ऑक्सीजन (Oxygen) की आपूर्ति की गई, जिसे घर में ही होम आइसोलेशन (Home Isolation) में रह रहे लोगों, अस्पतालों और एम्बुलेंस के लिए गैस दी गई थी। हाईकोर्ट की पीठ ने विधायक को ऑक्सीजन की खरीद के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें गैस दिल्ली से नहीं मिली बल्कि उन्होंने इसे फरीदाबाद और हरियाणा से खरीदा है।
हुसैन के वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि विधायक ने गैस दिल्ली के बाहर से खरीदी है, जबकि सिलेंडर राष्ट्रीय राजधानी से ही किराए पर लिए गए और यह साबित करने के लिए उनके पास सबूत भी है। इसके बाद ही अदालत ने उक्त निर्देश दिया। रसीद रिकॉर्ड में पेश नहीं होने के कारण अदालत ने विधायक को उनके दावों के पक्ष में दस्तावेज पेश करने का निर्देश देते हुए मामले को 13 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
कोर्ट का नवनीत कालरा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार
दिल्ली की एक अदालत ने रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जब्ती के मामले में व्यापारी नवनीत कालरा (Navneet Kalra) के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से सोमवार को इंकार कर दिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कालरा की तलाश कर रही है। वहीं, कालरा ने साकेत अदालत में आवेदन दायर कर इस मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश सुमित दास ने जांच अधिकारी को याचिका पर मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक नहीं लगेगी। न्यायाधीश मंगलवार दोपहर में मामले पर सुनवाई करेंगे।
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