मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने तर्क दिया था कि फंडिंग को लेकर कई देशों से सबूत मिले हैं, जिनका वेरिफाई किया जाना है।

जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि जुबैर को हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस शिकंजा कस रही है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मोहम्मद जुबैर ( Mohammad Zubair) की न्यायिक हिरासत मांगी थी।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जुबैर ने अपने लैपटॉप और मोबाइल (Laptop & Mobile) से सारा डेटा डिलीट कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि जुबैर को विदेशों से मोटी रकम मिली है। मोहम्मद जुबैर कट्टरवादी विचारों से भरे माने जाते हैं, सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बताया जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर के हर ट्वीट में कट्टरता दिखाई पड़ती है।

ताकि किसी विशेष एजेंडे को सफल बनाया जा सके। विवादित ट्वीट के मामले में दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर के बेंगलुरु (Bengaluru) स्थित आवास पर पहुंची थी। जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जुबैर के खिलाफ दर्ज की गयी FIR में दिल्ली पुलिस ने तीन और नई धाराएं जोड़ी हैं। यह धाराएं 201 (सबूत नष्ट करने के लिए फोन स्वरूपित और हटाए गए ट्वीट्स), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए (FCRA) के 35 मामले जोड़े हैं।

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