मेट्रो और डीटीसी बस में अब खड़े होकर सफर कर सकेंगे यात्री, इन नियमों का करना होगा पालन

कोरोना वायरस (coronavirus) माहमारी की दूसरी लहर के दौरान में लगाए गए लॉकडाउन (lockdown) के बाद अब यात्री बसों और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। लेकिन दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (delhi disaster management authority) ने भी अपने आदेश में मेट्रो (delhi metro) और बसों (dtc bus) की कैपिंग लगा दी है।
यानी अब मेट्रो की सभी सीटों पर बैठने की अनुमति मिलने से अब प्रति कोच में 30 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। साथ ही डीटीसी (dtc bus) और क्लस्टर सर्विस बसों (cluster bus) में सभी सीटों पर पहले की तरह बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा 50 प्रतिशत यात्री बस में खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली के लोगो को डीडीएमए (ddma) के इस आदेश से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएग। डीडीएमए ने अपने आदेश में साफ कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए यह राहत दी गई है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निजी वाहन छोड़कर बसों का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस संबंध में बसों और मेट्रो में कोराना से सुरक्षा के नियमों का भी पूरा पालन करना होगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागों को उठानी होगी।
डीडीएमए ने कहा है कि यह आदेश 15 नवंबर को जारी आदेश का संशोधन है, जो 1 दिसंबर की सुबह तक प्रभावी माना जाएगा। बसों और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति की मांग लंबे समय से उठ रही है। दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण की समस्या (pollution problem) को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर डीडीएमए को भेजा था।
डीडीएमए के इस आदेश पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ( kailash gehlot) को आशा है कि इससे लोगो को काफी राहत मिलेगी। बता दे मेट्रो और बसों में सभी सीटों पर यात्रा करने के लिए 25 जुलाई को डीडीएमए ने अनुमति दी थी। इससे पहले कोविड नियमों (covid rule) का हवाला देते हुए 19 अप्रैल से प्रतिबंध था कि लोग मेट्रो और बसों में एक सीट छोड़कर बैठ सकते है।
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