Delhi Police Commissioner: राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, वकील ने डाली याचिका

दिल्ली पुलिस महकमे में हुए बड़े बदलाव को लेकर सभी हैरान है। क्योंकि चार दिन पहले ही राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर (Delhi Police commissioner) बनाया गया है। केंद्र सरकार (Central Government) के इस फैसले पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly Session) में उनकी नियुक्ति को लेकर हंगामा हुआ और अब एक वरिष्ठ वकील एमएल शर्मा (ML Sharma) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है। उन्होंने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है।
वकील ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वकील एमएल शर्मा ने अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। साथ ही इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राकेश अस्थाना को रिटायर होने से चार दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
इस पर तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर दिल्ली विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया है और गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने को कहा गया है। उधर, दिल्ली विधानसभा में आप विधायक ने कहा था कि यह नियुक्ति न केवल असंवैधानिक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि अगर डीजीपी के लेवल पर किसी की नियुक्ति होनी है तो उनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। इस प्रक्रिया में यूपीएससी से सलाह लेने का भी आदेश दिया गया था। इसकी पूरी प्रक्रिया के पालन का आदेश दिया गया था। इस प्रक्रिया के एक भी मानक का पालन राकेश अस्थाना की नियुक्ति में नहीं किया गया है।
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