Delhi Pollution: दिल्ली सरकार का एक्शन, प्रदूषण फैलाने वाली इस कंपनी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, गोपाल राय ने दी जानकारी

Delhi Pollution दिल्ली में प्रदूषण फैलाने या नियम तोड़ने वालों पर सरकार (Delhi Government) एक्शन लेती दिखाई देने लगी है। क्योंकि आज प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बारे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi Environment Minister Gopal Rai) ने आज जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यहां प्रगति मैदान (Pragati Maidan) के पास एक अंडरपास के निर्माण के दौरान धूल नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर लार्सन एंड टुब्रो कंपनी (Larsen & Toubro Company) पर पांच लाख रुपये (Five Lakh Fine) का जुर्माना लगाया गया है। राय ने कहा कि निरीक्षण के दौरान, हमें स्थल पर बहुत सारी धूल मिली। धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया हरा जाल फटा हुआ था। एंटी स्मॉग गन की टंकी में पानी नहीं था।
उन्होंने कहा कि लार्सन एंड टुब्रो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मंत्री ने कहा कि निर्माण कंपनी को 14 सूत्री धूल नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। राय ने कहा कि अगर दो दिन में ऐसा नहीं किया गया तो उस पर प्रतिदिन पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को धूल रोधी अभियान शुरू किया। यह 29 अक्टूबर तक जारी रहेगा। राय ने कहा कि निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने और स्थिति की निगरानी के लिए 31 टीमों का गठन किया गया है।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में निर्माण और निर्मित स्थानों की तोड़फोड़ वाले स्थलों पर धूल नियंत्रण के दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्व-निगरानी के लिए बृहस्पतिवार को एक वेब पोर्टल शुरू किया। राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को धूल रोधी अभियान भी शुरू किया जो 29 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मंत्री ने कहा कि सभी निर्माण स्थलों की वहां जाकर निगरानी करना मुश्किल है.. हम ऐसी सभी साइटों को इस वेब पोर्टल पर लाने का प्रयास करेंगे। परियोजना के प्रस्तावकों को धूल नियंत्रण मानदंडों के अपने अनुपालन का स्व-ऑडिट करना होगा और पखवाड़े के आधार पर पोर्टल पर एक स्व-घोषणा अपलोड करनी होगी।
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