Delhi Pollution Update: दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त, NCRTC पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

Delhi Pollution Update: दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त, NCRTC पर लगाया 50 लाख का जुर्माना
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एनसीआरटीसी यहां रैपिड मेट्रो का भवन बना रहा है। राय ने कहा कि सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद उन्होंने धूल नियंत्रण नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) पर यहां एक निर्माण स्थल के पास धूल नियंत्रण उपाय नहीं अपनाने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एनसीआरटीसी रैपिड मेट्रो भवन का कर रहा निर्माण

नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर में भवन विध्वंस स्थलों के दौरे पर पहुंचे मंत्री ने विकास सदन के पास एनसीआरटीसी स्थल के समीप धूल का गुबार देखा। एनसीआरटीसी यहां रैपिड मेट्रो का भवन बना रहा है। राय ने कहा कि सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद उन्होंने धूल नियंत्रण नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है।

लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: गोपाल राय

उन्होंने कहा कि मैंने एनसीआरटीसी पर 50 लाख रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश जारी किया है। वायु प्रदूषण के प्रति ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने शनिवार को नयी दिल्ली के तानसेन मार्ग पर धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने के लिए फिक्की पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

बैटरी चालित वाहनों को Tax से दी गई छूट

दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत बैटरी चालित वाहनों को पथ कर से छूट दे दी है। यह जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को दी। परिवहन विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले कर में तत्काल प्रभाव से छूट दे दी है।

फिक्की पर लगाया था 20 लाख जुर्माना

दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों पर गंभीरता से सख्ती दिखा रही है। ऐसे में गोपाल राय ने दौरा करने में पाया था कि ऑडिटोरियम विध्वंस के दौरान धूल नियंत्रण संबंधी मानदंडों का पालन नहीं हो रहा था। इसलिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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