दिल्ली हिंसा मामले में दोषी ठहराया गया पहला व्यक्ति, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

देश की राजधानी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने हिंसा (delhi violence) मामले में आरोपी दिनेश यादव (dinesh yadav) को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। यादव को 12,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। यादव दिल्ली दंगों (delhi riots) में दोषी ठहराए जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने दिनेश यादव को कई धाराओं में दोषी पाया।
यादव को एक गैरकानूनी सभा (unlawful assembly) का सदस्य होने और 73 वर्षीय एक महिला के घर में दंगा करने और लूटपाट के लिए दोषी ठहराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनोरी के रूप में पहचानी जाने वाली बुजुर्ग महिला (elderly woman) ने कहा था कि लगभग 150 से 200 दंगाइयों की भीड़ ने 25 फरवरी को उसके घर पर हमला किया था, जब उसका परिवार दूर था, और कई कीमती सामान को लूट लिया था।
महिला ने कोर्ट को बताया कि कैसे उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की छत से कूदने के लिए मजबूर किया गया और पड़ोसी के घर में छिपना पड़ा था। बता दें साल 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment law) के विरोधियों और समर्थकों के बीच छोटी-छोटी झड़पों ने भयानक रूप ले लिया था।
देखते ही देखते यह झड़प सांप्रदायिक दंगों (communal riots) में बदल गई। इस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। साथ ही कई लोगों को दंगों का आरोपी मानकर केस भी दर्ज किया गया था। मौजूदा हालात में भी कई अदालतें दंगों में शामिल आरोपियों के मामलों की सुनवाई कर रही हैं।
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