Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ी, दोनों पर दंगें भड़काने का है आरोप

Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ी, दोनों पर दंगें भड़काने का है आरोप
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Delhi Riots: दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दोनों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। उनकी पुलिस रिमांड बढ़ाकर अब 1 मार्च तक कर दी गई है।

Delhi Riots दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की न्यायिक हिरासत (Police Custody) बढ़ा दी गई है। उमर खालिद और शरजील इमाम पर यूएपीए (UAPA) के तहत मामला दर्ज है। उनकी पुलिस रिमांड बढ़ाकर अब 1 मार्च तक कर दी गई है। उनकी न्यायिक हिरासत की तिथि खत्म होने के बाद उनको आज दिल्ली के एक कोर्ट में पेश किया गया।

इससे पहले, सीएए को लेकर दिल्ली में दंगों की साज़िश के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को अदालत ने 2 फरवरी को न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी। दोनों आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र रह चुके है। बता दें कि कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कानून के हिमायतियों और कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर लोगों के बीच झड़पें काबू से बाहर हो गईं थी। जिसके नतीजे में 55 लोगों की जान चली गई थी और 200 के करीब लोग बुरी तरह घायल हो गये थे।

दिल्ली पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 755 मामले दर्ज किए गए थे और लगभग 1,800 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान राजस्थान के सीकर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की 24 फरवरी को गोकलपुरी में हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी और डीसीपी और एसीपी सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल गए थे। साथ ही आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद उनकी लाश नाले में फेंक दी गई थी।

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