Delhi Riots: कोर्ट ने दंगा और लूटपाट करने वाले आरोपी को किया बरी, कही ये बात

Delhi Riots दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई हिंसा में आज एक आरोपी (Accused) को कोर्ट (Delhi Court) ने बरी (Acquits) कर दिया। इस पर दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुए दंगे के दौरान भड़काने और लूटपाट (Loot) का आरोप लगा था। जिसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, दंगे और डकैती करने में शामिल रहने के आरोपी सुरेश को मंगलवार को बरी कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे बरी किया जाता है।
आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोधियों और समर्थकों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दो समुदायों के बीच दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक घायल हुए थे। वहीं, करोड़ों की सरकार संपत्ति का नुकसान हो गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है और गवाहों के बयान पूरी तरह विरोधाभासी हैं। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर बरी करने का मामला है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सुरेश ने दंगाइयों की भीड़ के साथ मिलकर कथित तौर पर 25 फरवरी, 2020 की शाम को बाबरपुर रोड पर स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर लूटपाट की थी। दिल्ली दंगे से जुड़ा यह पहला मामला है, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया है। हिंसा से जुड़े कई अन्य मामलों में सुनवाई जारी है।
ज्ञात हो तो कोर्ट ने कहा कि वह उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सुनवाई की अगली तारीख तक उमर की याचिका पर अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस इस मामले में आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली दंगे की साजिश मामले में उमर खालिद को यूएपीए के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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