Delhi Riots: कोर्ट ने माना, हिंदू मुसलमानों में दंगा भड़काने के पीछे आप के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन कहा था

दिल्ली हिंसा मामले पर आज कोर्ट में आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन की पेशी हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट ने माना कि हिंदू मुसलमानों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया गया। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की एक कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि संज्ञान लेने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड पूरे हैं। अब कोर्ट सभी आरोपियों को अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त निश्चित करती है। सभी आरोपियों को 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा।
कोर्ट ने साफ कहा कि ताहिर हुसैन ने अपने समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ उकसाया। जिसकी वजह से पूर्वी दिल्ली में हंगामे हुए दंगे। सुनियोजित तरीके से हुए और इसके लिए अच्छी तरह से साजिश रची गयी थी तथा भीड़ के नेता ताहिर हुसैन और अन्य सह-आरोपियों द्वारा कथित तौर पर इसे बढ़ावा दिया गया।
साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी ताहिर हुसैन ने अपने छत पर दंगे के लिए पूरा सामान इकट्ठा कर रखा था। इसका मतलब कि बड़े पैमाने पर इलाके में दंगा करने की सुनियोजित योजना थी। दूसरे समुदाय के जानमाल को नुकसान हुआ और इसकी वजह से अन्य इलाकों में भी दंगे भड़के।
वहीं रिपोर्ट में कहा कि हिंसा के दौरान पुलिस ने 15 महिलाओं और 30 पुरुषों को यौन शोषण किया। दंगे के दौरान एक 22 साल के युवक को मारा पीटा ही नहीं गया बल्कि उसे जिंदा जला ने की कोशिश की गई।
कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत अनस, फिरोज और जावेद समेत कई लोगों को दंगा भड़काने का आरोपी माना है। हुसैन ने समुदाय को उठाया और जिसके बाद पूरे इलाके में हिंदू मुसलमानों के दंगे भड़क गए। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई इलाकों में मुस्लिम समुदाय लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बीच दिल्ली में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई।
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