HC में दिल्ली पुलिस ने कहा- CAA के खिलाफ प्रदर्शनों के वीडियो देने संबंधी याचिका सुनवाई योग्य नहीं

HC में दिल्ली पुलिस ने कहा- CAA के खिलाफ प्रदर्शनों के वीडियो देने संबंधी याचिका सुनवाई योग्य नहीं
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दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि जेएनयू छात्रा और पिंजड़ा तोड़ अभियान की कार्यकर्ता तथा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में आरोपी देवांगना कलिता की नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों की वीडियो की प्रति मुहैया कराने का अनुरोध करने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

Delhi Riots दिल्ली में दंगे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में दिल्ली हिंसा को लेकर तमाम पहलुओं पर बारीकियों से सुनवाई चल रही है। एक याचिका के सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि जेएनयू छात्रा और पिंजड़ा तोड़ अभियान की कार्यकर्ता तथा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में आरोपी देवांगना कलिता की नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों की वीडियो की प्रति मुहैया कराने का अनुरोध करने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने न्यायमूर्ति सुरेश के. कैत के समक्ष याचिका के सुनवाई योग्य होने या नहीं होने का मामला उठाया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी (पुलिस) को याचिका के सुनवाई योग्य होने या नहीं होने के संबंध में एक सप्ताह में शपथपत्र दायर करने दीजिए और इसके बाद यदि कोई जवाब होता है, तो उसे उसके बाद पांच दिन के भीतर दायर किया जाएगा। मामले की आगे की सुनवाई के लिए चार फरवरी की तारीख तय की गई।

कई आरोपी न्यायिक हिरासत में

वकील अदित एस. पुजारी, तुषारिका मट्टू और कुणाल नेगी के माध्यम से दायर याचिका में कलिता ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के वीडियो और पुलिस के पास मौजूद अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्रति मुहैया कराए जाने का अनुरोध किया है, जिन्हें आरोपपत्र के साथ दायर किया गया था। कलिता अवैध गतिविधियां (निवारण) कानून के तहत न्यायिक हिरासत में है लेकिन उसे जाफराबाद क्षेत्र में दंगों के सिलसिले में जमानत मिल गई थी।

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