Delhi Riots: दिल्ली हिंसा के मास्टर माइंड ताहिर हुसैन को इस मामले में मिली राहत, जानें HC ने क्या कहा

(Delhi Riots) दिल्ली हिंसा के बाद ताहिर हुसैन को नगर निगम के पार्षद की सदस्यता से आयोग्य ठहराया गया था। जिसको लेकर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के इस फैसले को पलटते हुये रोक लगा दी। आपको बता दें कि ईडीएमसी ने ताहिर हुसैन रहे उस समय पार्षद को कई बैठकों में बगैर सूचना के अनुउपस्थित पाया जिसके बाद उसे अयोग्य घोषित किया गया था। साथ ही नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में फरवरी में हुये दंगों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और साजिशकर्ता के रूप में दोषी पाया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ताहिर हुसैन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
आयोग्य ठहराये जाने के मामले में पूर्व 'आप' पार्षद ताहिर हुसैन की तरफ से उनकी पत्नी ने यह याचिका अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर की है। वहीं, ताहिर हुसैन की पत्नी की तरफ से दलील दी गई है कि उनके पति को झूठे मामले में हिरासत में रखा गया है। इस बात की जानकारी सभी को है। ऐसे में हुसैन ईडीएमसी की बैठक में शामिल नहीं हो सके। इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट की पीठ ने यह फैसला ताहिर हुसैन की तरफ से दायर याचिका के बाद लिया है। ताहिर हुसैन ने ईडीएमसी के द्वारा आयोग्य ठराये जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अभी इस मामले में आगे की सुनवाई बाद में होगी। वहीं हाईकोर्ट ने ईडीएमसी को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब करने को कहा है। पीठ ने ईडीएमसी की तरफ से पैरवी कर रहे गौरांग कंठ ने अपना पक्ष रखा। जिसके बाद याचिका पर अगले साल सुनवाई की तारीख तय की गई। उधर, ताहिर हुसैन के वकील रिजवान के पक्ष पर हाईकोर्ट ने ईडीएमसी के आदेश पर रोक लगा दी।
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