Delhi Riots: उमर खालिद पर UAPA के तहत चलेगा मुकदमा, गृत्र मंत्रालय के बाद दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी

Delhi Riots: उमर खालिद पर UAPA के तहत चलेगा मुकदमा, गृत्र मंत्रालय के बाद दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी
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Delhi Riots: दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि हमने पुलिस के पास दर्ज दिल्ली दंगों से जुड़े सभी मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति पुलिस को दे दी है। अब यह देखना अदालत का काम है कि आरोपी कौन है।

उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए साम्प्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पुलिस को गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली दंगें से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के एक कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। वहीं और अधिक पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से उमर की न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई थी।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि हमने पुलिस के पास दर्ज दिल्ली दंगों से जुड़े सभी मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति पुलिस को दे दी है। अब यह देखना अदालत का काम है कि आरोपी कौन है। आतंकवाद-विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गयी है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस को दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार दोनों से खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। अधिकारी ने बताया कि खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दो सप्ताह पहले मिली है और अब पुलिस अपने पूरक आरोपपत्र में खालिद को नामजद कर सकती है।

अधिकारी ने बताया कि यूएपीए की धारा 13 के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हमें गृह मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो हमें मिल गयी है। वहीं यूएपीए की धाराओं 16,17 और 18 के तहत मुकदमा चलाने के लिए हमें दिल्ली सरकार से भी मंजूरी मिल गयी है।

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